रिपोर्ट---//अमन सक्सेना
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं एसडीओपी बामौर अनिल कुमार मंडराह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
15 जुलाई 2026 को थाना रिठौराकलां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बढ़वारी क्रेशर के पास अवैध रूप से पत्थर (खण्डा) का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर चेकिंग लगाई। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर ट्रॉली में पत्थर (खण्डा) भरा मिला। मौके पर परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया।
थाना रिठौराकलां में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63/2026 के तहत धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 की धारा 18(1) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(2) एवं 21(1) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
जब्त मशरूका
- पत्थर (खण्डा) से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
- अनुमानित कीमत: ₹07 लाख
सराहनीय योगदान
इस कार्रवाई में उनि. संतोष बाबू गौतम (थाना प्रभारी रिठौराकलां), प्रधान आरक्षक अरुण सिंह, विनोद खरे, महेन्द्र सिंह तथा आरक्षक शेर सिंह, सतेन्द्र सिंह, डोगर सिंह, इन्द्रजीत सिंह एवं शीलेन्द्र शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।
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